अपराध

चेक अनादर के मामले में आरोपित रोहन रजक को कोर्ट ने भेजा जेल
खैरागढ़। तय समय में उधार की रकम नहीं चुका पाने वाले आरेापित को एसीजेएम कोर्ट ने छह महीने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार सितंबर 18 को मुड़पार निवासी सौरभ सिंह चौहान ने आपसी जान पहचान के चलते जमात पारा निवासी रोहन पिता गणेश रजक को पारिवारिक जरूरत बताने पर एक लाख पचास हजार रूपए दिया था। उसके बदले में रोहन रजक ने सौरभ को चेक दिया था। बार-बार पैसे मांगने के बाद भी नहीं देने पर संबंधित बैंक में चेक लगाने पर चेक बाउंस हो गया। उसके बाद सौरभ चौहान द्वारा अधिवक्ता के मार्फत कानूनी नोटिस भेजकर पैसा देने कहा जाता रहा। लेकिन रोहन रजक टालमटोल करता रहा, आखिरकार सौरभ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते और रोहन रजक द्वारा अपने बचाव को लेकर कोर्ट में किसी भी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं करने की दशा में धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत रोहन को छह महीने और प्रतिकर राशि जमा नहीं करने की दशा मे एक माह अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई है। मामले में सौरभ सिंह की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुरेश भट्ट ने की।